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45 दिन में 40000 पार्किंग शुल्क देकर लेनी होगी कार:पानीपत जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, नहीं ली तो हो सकती है नीलाम

Dainik Bhaskar - Haryana·30 Sep 2026
45 दिन में 40000 पार्किंग शुल्क देकर लेनी होगी कार:पानीपत जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, नहीं ली तो हो सकती है नीलाम

पानीपत के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार के बीमा और मरम्मत से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर 40 हजार रुपये पार्किंग शुल्क देकर अपनी कार लेने के निर्देश दिए…

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