Madhya Pradesh

आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने इंतजार जरूरी नहीं:इंदौर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा, कहा- सुलह की उम्मीद न हो तो विवाह न खींचें

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·8 Oct 2026
आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने इंतजार जरूरी नहीं:इंदौर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा, कहा- सुलह की उम्मीद न हो तो विवाह न खींचें

पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो हर मामले में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी करना अनिवार्य नहीं है। यदि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं, साथ रहने की कोई संभावना नहीं है और सुलह की…

Also covered by: Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh

More news in Madhya Pradesh

टीकमगढ़ में बेटे ने पिता-भाई को पीटा, VIDEO:जमीनी विवाद में लाठी-डंडों से मारपीट; भाई की हालत गंभीर, भाभी ने शिकायत दर्ज कराईमकान मालिक ने भतीजे के साथ मिलकर छात्र को पीटा:इंदौर में दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करने से भड़के, थाने में दोनों पक्षों ने किया हंगामाखंडवा में अचानक धू-धू कर जल उठी बाइक:मीटिंग के लिए निकल रहे थे टीआई और आरक्षक, दोनों ने कूदकर बचाई जानदमोह के महादेव मंदिर में 5 ताले तोड़कर चोरी:दान पेटी से नगदी-झूमर, मुकुट और हार ले गए चोर; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिसरीवा में उधारी के विवाद में युवक की हत्या:बीहर नदी में फेंका था शव, फरार आरोपी सागर विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया