आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं तो भी दें मुआवजा:कोविड-19 से मौत मामले में हाईकोर्ट ने ने 50 लाख रुपये देने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 से मौत के मामले में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अलग प्रति उपलब्ध नहीं होने के आधार पर मुआवजे से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में एंटीजन…
