आतिशबाजी दुकानों के लिए 3 दिन का अस्थायी लाइसेंस:बदायूं में प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य
बदायूं में दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानों में जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने दुकानों की स्थापना से लेकर अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा तक के मानक निर्धारित किए…
