Uttar Pradesh

आतिशबाजी दुकानों के लिए 3 दिन का अस्थायी लाइसेंस:बदायूं में प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·25 Oct 2026
आतिशबाजी दुकानों के लिए 3 दिन का अस्थायी लाइसेंस:बदायूं में प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य

बदायूं में दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानों में जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने दुकानों की स्थापना से लेकर अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा तक के मानक निर्धारित किए…

More news in Uttar Pradesh

ट्रेनों में 250 के पार वेटिंग, त्योहार पर लौटना मुश्किल:अकबरपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में 30 नवंबर तक नो-रूम, 25 अक्टूबर से 98 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारीबिजनौर में मकान से 120 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद:50 किलो तैयार बम और 10 किलो अधबने पटाखे मिले, एक गिरफ्तारगाजीपुर में आज से PET परीक्षा शुरू, 16,074 अभ्यर्थी देंगे:19 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा, प्रशासन की कड़ी नजरशामली में दिव्यांगजनों को मुफ्त कृत्रिम हाथ-पैर मिलेंगे:26 अक्टूबर को लगेगा शिविर, दस्तावेज साथ लाना जरूरी, होगा परीक्षणआराधना मिश्रा मोना का प्रयागराज दौरा आज:सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होंगी,1 नवंबर दिल्ली महारैली की तैयारी पर चर्चा करेंगी