आवारा-सांड की टक्कर से मरे व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा:एडीजे कोर्ट ने निगम-कलक्टर को 61.35 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के देने के दिए निर्देश
आवारा सांड की टक्कर से मरने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 61.35 लाख का मुआवजा ब्याज सहित मिलेगा। इसके लिए जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे-8 कोर्ट ने हैरिटेज निगम, जयपुर कलक्टर और स्वायत्त शासन विभाग के…
