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अस्थायी कैजुअल रेलवे कर्मियों के परिजनों को नहीं मिलेगी पेंशन:हाईकोर्ट की फुल बेंच ने साल पुराने विवाद का निपटारा किया; नियमित नियुक्ति से पहले मौत पर लाभ नहीं

Dainik Bhaskar - Rajasthan·21 Sep 2026
अस्थायी कैजुअल रेलवे कर्मियों के परिजनों को नहीं मिलेगी पेंशन:हाईकोर्ट की फुल बेंच ने साल पुराने विवाद का निपटारा किया; नियमित नियुक्ति से पहले मौत पर लाभ नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय फुल बेंच ने रेलवे के कैजुअल कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े पुराने कानूनी विवाद को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा- अगर अस्थायी दर्जा प्राप्त कैजुअल कर्मचारियों की नियमित…

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