Chandigarh

औसत ACR के आधार पर नहीं रोक सकते प्रमोशन:हाईकोर्ट- 3 महीने में समीक्षा के आदेश,कर्मचारी को रिपोर्ट पर पक्ष रखने का मौका देना जरूरी

Dainik Bhaskar - Chandigarh·14 Oct 2026
औसत ACR के आधार पर नहीं रोक सकते प्रमोशन:हाईकोर्ट- 3 महीने में समीक्षा के आदेश,कर्मचारी को रिपोर्ट पर पक्ष रखने का मौका देना जरूरी

कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में औसत श्रेणी दर्ज होने के कारण उसे प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि उसे इस रिपोर्ट के बारे में बताकर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया हो। पंजाब…

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