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अवैध हथियार रखने के दोषी को 5 साल की सजा:किशनगंज में पुलिस ने कट्टा-4 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा था, 2020 से चल रही थी सुनवाई

Dainik Bhaskar - Bihar·14 Sep 2026
अवैध हथियार रखने के दोषी को 5 साल की सजा:किशनगंज में पुलिस ने कट्टा-4 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा था, 2020 से चल रही थी सुनवाई

किशनगंज में अवैध हथियार रखने के मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी नूर इस्लाम उर्फ मुक्का को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं…

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