Bihar

अवैध हथियार रखने के मामले में 3 साल की सजा

Dainik Bhaskar - Bihar·5 Oct 2026

शेखपुरा | अवैध हथियार और कारतूस रखने के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा कुमारी की अदालत ने बरबीघा थाना क्षेत्र के बेलाव गाँव निवासी रामचंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर…

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