Bihar

बाइक लूट के 4 आरोपी दोषी करार:शेखपुरा कोर्ट ने 3-3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया

Dainik Bhaskar - Bihar·4 Nov 2026
बाइक लूट के 4 आरोपी दोषी करार:शेखपुरा कोर्ट ने 3-3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया

शेखपुरा सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार ने बाइक लूट के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने बुधवार को चारों को तीन-तीन साल की सश्रम कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की…

More news in Bihar

गोविंद शर्मा हत्याकांड में कथित प्रेमिका को अग्रिम जमानत:पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, केस में पहली बार किसी आरोपी को राहतमॉडल स्कूल में बच्चों ने छठ घाट का दृश्य दिखाया:छात्राओं ने पीली साड़ी पहनकर सूर्य को अर्घ्य देने का अभिनय कियासुपौल में 18 KG गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार:दोनों खगड़िया के रहने वाले; गांजे की कीमत 7.20 लाख रुपए, तस्करी में इस्तेमाल बाइक जब्तगोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने से बचेगी जान:एक्सीडेंट के घायलों को 1.50 लाख तक का इलाज, प्रचार के लिए हाईवे पर लगेंगे होर्डिंगबिहार दिनभर, 10 बड़ी खबरें:अनंत सिंह बोले-दुलारचंद ने शुरू की थी लड़ाई, इंजीनियर के घर मिले 10 लाख कैश, मां-बेटे की हत्या