बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा बदलाव:15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट 5 साल या 18 साल की उम्र तक रहेगा वैध
विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध…
Also covered by: Dainik Bhaskar - New Delhi
