Bihar

बीमा कंपनी को 1.77 लाख रुपए भुगतान का आदेश:जिला उपभोक्ता अदालत ने 45 दिनों में क्लेम चुकाने को कहा; दुर्घटना के बाद लोगों ने लगाई थी वाहन मेें आग

Dainik Bhaskar - Bihar·3 Nov 2026
बीमा कंपनी को 1.77 लाख रुपए भुगतान का आदेश:जिला उपभोक्ता अदालत ने 45 दिनों में क्लेम चुकाने को कहा; दुर्घटना के बाद लोगों ने लगाई थी वाहन मेें आग

जिला उपभोक्ता अदालत ने मंगलवार को बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर 1 लाख 77 हजार 582 रुपए देने का आदेश दिया। कंपनी को इस रकम पर 6% सालाना ब्याज और 10 हजार रुपए वाद खर्च भी देना होगा। मामला 12 साल पुराना…

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