Bihar

बीमा कंपनी को वाहन का मुआवजा देने का आदेश:जिला उपभोक्ता अदालत ने 45 दिन में 6% ब्याज सहित राशि देने का निर्देश दिया

Dainik Bhaskar - Bihar·2 Nov 2026
बीमा कंपनी को वाहन का मुआवजा देने का आदेश:जिला उपभोक्ता अदालत ने 45 दिन में 6% ब्याज सहित राशि देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता अदालत ने शिकायत वाद संख्या 59/15 में बीमा कंपनी को 1,77,582 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंपनी को यह रकम 45 दिन के अंदर 6% सालाना ब्याज के साथ देनी होगी। अदालत ने 10,000 रुपए वाद…

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