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बिना सबूत केस करने वाले पर 2 हजार का जुर्माना:दुकानदार ने रकम लेने के बाद भी नहीं कराया इंश्योरेंस, अब चुकाने होंगे 36 हजार

Dainik Bhaskar - Rajasthan·31 Oct 2026
बिना सबूत केस करने वाले पर 2 हजार का जुर्माना:दुकानदार ने रकम लेने के बाद भी नहीं कराया इंश्योरेंस, अब चुकाने होंगे 36 हजार

सीकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है। आयोग ने बिना सबूत कोर्ट का समय बर्बाद करने वाले परिवादी पर जुर्माना लगाया है, वहीं ग्राहक से इंश्योरेंस के नाम पर ठगी…

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