Uttar Pradesh

चाकू से हमला करने वाले को 10 साल की सजा:मऊ में नए आपराधिक कानून के तहत पहला फैसला; 55 हजार रुपए जुर्माना पीड़िता को मिलेगा

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·31 Oct 2026
चाकू से हमला करने वाले को 10 साल की सजा:मऊ में नए आपराधिक कानून के तहत पहला फैसला; 55 हजार रुपए जुर्माना पीड़िता को मिलेगा

मऊ जनपद न्यायालय ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज मुकदमे में शनिवार को पहला फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने युवती पर चाकू से हमला करने के…

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