Uttar Pradesh

चोट के निशान न हों तब भी पीड़िता को मुआवजा:हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया, 10 दिन में भुगतान के निर्देश

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·23 Oct 2026
चोट के निशान न हों तब भी पीड़िता को मुआवजा:हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया, 10 दिन में भुगतान के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पॉक्सो मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान न मिलने पर भी पीड़िता को मुआवजा मिलेगा। मुआवजा अपराध का शिकार होने पर दिया जाता…

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