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दहेज हत्या मामले में पति,सास और ससुर को आजीवन कारावास:मधुबनी कोर्ट ने तीनों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Dainik Bhaskar - Bihar·27 Oct 2026
दहेज हत्या मामले में पति,सास और ससुर को आजीवन कारावास:मधुबनी कोर्ट ने तीनों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

मधुबनी में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने बाबूबरही थाना क्षेत्र के घंघौर गांव निवासी पति अमलेश राय, उसके पिता रासलाल राय और…

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