Uttar Pradesh

दुकान में आग लगाने के दोषी को सात साल जेल:देवरिया कोर्ट ने 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·3 Nov 2026
दुकान में आग लगाने के दोषी को सात साल जेल:देवरिया कोर्ट ने 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

देवरिया में अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव की अदालत ने 12 साल पुराने दुकान में आग लगाने के मामले में मंगलवार को योगेंद्र उर्फ छोटू सिंह को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 13 हजार…

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