एसडीएम पति को देना होंगे 20 हजार रुपए हर माह:इंदौर फैमिली कोर्ट का आदेश, अप्रैल 2023 से मिलेगा भरण-पोषण; आवेदन की तारीख से आदेश लागू
एसडीएम के पद पर कार्यरत पति को अपनी पत्नी को हर महीने 20 हजार रुपए भरण-पोषण के रूप में देने होंगे। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच चल रहे भरण-पोषण के मामले में यह आदेश दिया है। प्रथम…
