Madhya Pradesh

एसडीएम पति को देना होंगे 20 हजार रुपए हर माह:इंदौर फैमिली कोर्ट का आदेश, अप्रैल 2023 से मिलेगा भरण-पोषण; आवेदन की तारीख से आदेश लागू

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·15 Oct 2026
एसडीएम पति को देना होंगे 20 हजार रुपए हर माह:इंदौर फैमिली कोर्ट का आदेश, अप्रैल 2023 से मिलेगा भरण-पोषण; आवेदन की तारीख से आदेश लागू

एसडीएम के पद पर कार्यरत पति को अपनी पत्नी को हर महीने 20 हजार रुपए भरण-पोषण के रूप में देने होंगे। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच चल रहे भरण-पोषण के मामले में यह आदेश दिया है। प्रथम…

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