Uttar Pradesh

गांजा रखने के दो दोषियों को सजा:एक साल की सजा, इटावा कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·19 Sep 2026
गांजा रखने के दो दोषियों को सजा:एक साल की सजा, इटावा कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया

इटावा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा की अदालत ने पांच साल पुराने गांजा रखने के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर…

More news in Uttar Pradesh

सप्तक्रांति एक्सप्रेस से 4 करोड़ की चरस बरामद, दो गिरफ्तार:चारबाग स्टेशन पर आरपीएफ-डीआरआई की संयुक्त कार्रवाई, नेपाल से बिहार के रास्ते दिल्ली ले जाने का दावाअनंत नगर योजना के 73 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन:1,414 आवेदकों के बीच हुआ ड्रॉ, पांचवें चरण में अब तक 520 भूखंड आवंटितअस्पतालों की फार्मेसी में दवा की खरीद कीमत भी दिखेगी:1 नवंबर से व्यवस्था लागू, क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी जानकारीशहर में निकले सिया-राम, तो सज गए मार्ग:झूमते दिखे दर्शनार्थी, तस्वीरों में देखिए आगरा का जनकपुरी महोत्सवकोर्ट ने विवेचना अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द किया:SSP आजमगढ़ को हाईकोर्ट ने पेश होने को कहा