गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना:जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र दो साल में नहीं बनवाया तो कोर्ट से लेनी होगी अनुमति, 1 अक्टूबर से लागू होगी व्यवस्था
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में अब लापरवाही भारी पड़ेगी। भारत सरकार के महारजिस्ट्रार के नए नियमों के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु के दो साल के भीतर प्रमाणपत्र नहीं बनवाया गया, तो इसके लिए कोर्ट की…
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