Chattisgarh

हाई कोर्ट ने कहा:पति ही नहीं, पत्नी व उसके रिश्तेदारों पर भी चल सकता है घरेलू हिंसा का केस

Dainik Bhaskar - Chattisgarh·26 Sep 2026
हाई कोर्ट ने कहा:पति ही नहीं, पत्नी व उसके रिश्तेदारों पर भी चल सकता है घरेलू हिंसा का केस

हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि घरेलू हिंसा के मामलों में केवल पति ही नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य जैसे सास, बहू, ननद और मायके पक्ष के लोग भी दायरे में आ सकते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र…

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