Madhya Pradesh

हाई कोर्ट ने कहा:संविदा कर्मियों का दावा मनमाने ढंग से खारिज नहीं कर सकते

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·1 Nov 2026
हाई कोर्ट ने कहा:संविदा कर्मियों का दावा मनमाने ढंग से खारिज नहीं कर सकते

संविदा कर्मचारी को नियमित होने का स्वतः अधिकार भले न हो, लेकिन संस्थान उसका दावा मनमाने तरीके से खारिज नहीं कर सकता। पहले के मूल्यांकन में काम संतोषजनक बताया गया है तो बाद में प्रदर्शन औसत या खराब…

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