Uttar Pradesh

हाईकोर्ट बोला- अस्थाई पूर्व सेवा भी पेंशन को मान्य:सेवानिवृत्त कलेक्शन अमीन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·23 Sep 2026
हाईकोर्ट बोला- अस्थाई पूर्व सेवा भी पेंशन को मान्य:सेवानिवृत्त कलेक्शन अमीन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने संग्रह अमीन को उसकी सीजनल संग्रह अमीन पद की अवधि को भी पेंशन में जोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह फैसला पेंशन मामले से जोड़कर देख जा…

More news in Uttar Pradesh

फुर्र से उड़ी रागिनी सोनकर की तूफानी फिरंगी:सड़क उखाड़ने वाले विधायक पर गरजीं DM मैडम; फॉर्च्यूनर वाले मिश्रा के जलवेमॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:धरने में सड़क पर लेटीं प्रियंका; मोदी बोले- जिसने गिराया, उसने ही उठना सिखाया; कोहली बोले- ₹5 करोड़ लेकर प्रेमानंदजी से नहीं मिलानम आंखों से संत रमेश बाबा को अंतिम विदाई:बरसाना में ब्रह्मांचल की परिक्रमा कर निकली अंतिम यात्रा,माताजी गोशाला में हुए पंचतत्व में विलीन,मुख्यमंत्री ने जताया दुखसुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव भावुक हुए:बोले- मैं खुद ड्रामा बन गया हूं; CJI ने समझाया- इज्जत फिर लौट आएगी, VIDEO‘सांप से डसवाने वाली बहू-प्रेमी को फांसी हो’:मेरठ में मां बोली- जैसे मेरे बेटे को तड़पाया, वैसे उसकी मौत हो; तभी मुझे शांति मिलेगी