Uttar Pradesh

हाईकोर्ट बोला- FIR में हूबहू जातिसूचक गाली लिखना जरूरी नहीं:सभी एक ही गांव के इसलिए जाति की जानकारी होगी, अपील खारिज

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·22 Oct 2026
हाईकोर्ट बोला- FIR में हूबहू जातिसूचक गाली लिखना जरूरी नहीं:सभी एक ही गांव के इसलिए जाति की जानकारी होगी, अपील खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससीएसटी एक्ट के एक मामले में कहा कि एफआईआर में जातिसूचक गाली का हूबहू उल्लेख न होने से ही केस खत्म नहीं हो जाता। यदि आरोपी और पीड़ित एक ही गांव के रहने वाले हैं तो धारा 8 के…

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