हाईकोर्ट बोला-मेरिट में आए उम्मीदवार को मौका नहीं देना गलत:चयनित-अभ्यर्थी ने नौकरी छोड़ी, अगले नंबर वाले को नियुक्ति देने का आदेश;कैट का फैसला निरस्त
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने ESIC की स्टाफ नर्स भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के नौकरी जॉइन नहीं करने पर मेरिट में अगले अभ्यर्थी को मौका नहीं…
