Uttar Pradesh

हाईकोर्ट बोला- पैसे और रुतबे से न्याय नहीं मिल सकता:व्हाइट-कॉलर अपराध व्यापक और नुकसानदेह, बिल्डर की जमानत खारिज

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·18 Sep 2026
हाईकोर्ट बोला- पैसे और रुतबे से न्याय नहीं मिल सकता:व्हाइट-कॉलर अपराध व्यापक और नुकसानदेह, बिल्डर की जमानत खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड' के मुख्य प्रमोटर और बिल्डर अनिल मिठास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन पर घर खरीदारों के 126.30 करोड़ के कथित हेरफेर को लेकर प्रीवेंशन आफ मनी…

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