हाईकोर्ट का आदेश : फर्जी टीईटी प्रमाणपत्र की नौकरी शून्य:हाईकोर्ट ने कहा- बर्खास्तगी से पहले नियमित विभागीय जांच जरूरी नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकारी नियुक्ति जिस प्रमाणपत्र के आधार पर हुई, वह निर्णायक रूप से फर्जी पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसी नियुक्ति को रद्द करना दंडात्मक…
