Uttar Pradesh

हाईकोर्ट ने बिना नोटिस दुकान गिराने पर रोक लगाई:ध्वस्तीकरण पर कोर्ट सख्त, मेरठ नगर निगम से 24 घंटे में मांगा जवाब

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·7 Nov 2026
हाईकोर्ट ने बिना नोटिस दुकान गिराने पर रोक लगाई:ध्वस्तीकरण पर कोर्ट सख्त, मेरठ नगर निगम से 24 घंटे में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में दुकानदार को बिना लिखित नोटिस दिए या सुनवाई का मौका दिए उसकी दुकान को ढहाने और बेदखल करने की धमकियों पर कड़ा रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता बृजमोहन निवासी प्रगति नगर, साकेत…

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