हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा:हाईवे वही, फिर शराब दुकान के दो नियम क्यों?
हाईवे वही है, लेकिन शहर की सीमा आते ही शराब दुकान का नियम बदल जाता है। शहर के बाहर हाईवे किनारे शराब दुकान के लिए 500 मीटर की दूरी जरूरी है, लेकिन नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत की सीमा में यही…
