Madhya Pradesh

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा:हाईवे वही, फिर शराब दुकान के दो नियम क्यों?

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·7 Oct 2026
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा:हाईवे वही, फिर शराब दुकान के दो नियम क्यों?

हाईवे वही है, लेकिन शहर की सीमा आते ही शराब दुकान का नियम बदल जाता है। शहर के बाहर हाईवे किनारे शराब दुकान के लिए 500 मीटर की दूरी जरूरी है, लेकिन नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत की सीमा में यही…

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