Punjab

हाईकोर्ट से तरनतारन के 46 कर्मचारियों के हक में फैसला:बराबर वेतन-लाभ देने के निर्देश; बकाया राशि पर 6% सालाना ब्याज देना होगा

Dainik Bhaskar - Punjab·19 Oct 2026
हाईकोर्ट से तरनतारन के 46 कर्मचारियों के हक में फैसला:बराबर वेतन-लाभ देने के निर्देश; बकाया राशि पर 6% सालाना ब्याज देना होगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तरनतारन जिले के 46 कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार को उनकी सेवाएं नियमित करने और नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन व अन्य लाभ देने का आदेश दिया है। जस्टिस…

More news in Punjab

मानहानि केस में सिमरजीत सिंह बैंस को एक साल कैद:पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा पर लगाए थे घोटाले के आरोप, पटियाला कोर्ट ने सुनाई सजाबरनाला में फूफेरे भाई ही निकला कातिल:अवैध संबंध का विरोध जताने से था नाराज, साथियों के साथ चलती गाड़ी में गला घोंटा, शव बरामदमोगा में दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत:लुधियाना रोड पर हादसा, दूसरा बाइकसवार फरार, हिमाचल का रहने वाला था मृतकपंजाब-चंडीगढ़ दिनभर, 10 बड़ी खबरें:गैंगस्टर की डेंटिस्ट पत्नी चुनाव लड़ेगी; झोटा के सपोर्टर पुलिस से भिड़े; पूर्व सास के चक्कर में भीड़ पर कार चढ़ाईमोगा में पिता-पुत्र से 50 लाख की फिरौती मांगी:विदेशी नंबर से आया फोन, ब्रिटेन में रह रहे NRI समेत दो के खिलाफ केस, एक गिरफ्तार