Madhya Pradesh

हिंसा की निष्पक्ष रिपोर्टिंग अपराध नहीं:हाईकोर्ट बोला- सच्ची घटना दिखाना सांप्रदायिकता फैलाना नहीं; यूट्यूबर उवेश खान पर दर्ज केस रद्द

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·3 Nov 2026
हिंसा की निष्पक्ष रिपोर्टिंग अपराध नहीं:हाईकोर्ट बोला- सच्ची घटना दिखाना सांप्रदायिकता फैलाना नहीं; यूट्यूबर उवेश खान पर दर्ज केस रद्द

रायसेन के यूट्यूबर उवेश खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। सिलवानी थाना पुलिस ने सितंबर 2025 में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने पर उनके खिलाफ…

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