Uttar Pradesh

हमले में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को सजा:चार साल की कैद और 18 हजार रुपए का जुर्माना

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·21 Sep 2026
हमले में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को सजा:चार साल की कैद और 18 हजार रुपए का जुर्माना

बिजनौर में नगीना की अपर जिला एवं सत्र अदालत (एडीजे मौ. शारिक सिद्दीकी) ने सोमवार को तीन साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए…

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