Uttar Pradesh

हत्या के मामले में गोपी शर्मा को उम्रकैद:बस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय ने 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·30 Oct 2026
हत्या के मामले में गोपी शर्मा को उम्रकैद:बस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय ने 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

बस्ती। हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी गोपी शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती ने 30 अक्टूबर को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह फैसला…

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