Madhya Pradesh

इंदौर में अवैध होर्डिंग-बैनर पर हाईकोर्ट सख्त:निगम को 4 हफ्ते में शिकायत पर फैसला लेने के निर्देश, मुख्य सचिव को भी भेजा आदेश

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·1 Oct 2026
इंदौर में अवैध होर्डिंग-बैनर पर हाईकोर्ट सख्त:निगम को 4 हफ्ते में शिकायत पर फैसला लेने के निर्देश, मुख्य सचिव को भी भेजा आदेश

शहर में सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे अवैध होर्डिंग, बैनर, गेट और कटआउट के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर निगम के संबंधित अधिकारी को…

More news in Madhya Pradesh

कचरे से पटा देश का सबसे स्वच्छ शहर:इंदौर के कई इलाकों में सड़क पर बिखरी गंदगी; सफाई कर्मियों के प्रदर्शन का असरग्वालियर चिड़ियाघर की पार्किंग से नवविवाहिता गायब:पति बाइक पार्क करने गया, लौटकर देखा तो दूसरे युवक के साथ जा रही थीधरमपुरी विधायक को CM और प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई फटकार:मंत्री के घर के बाहर धरने के बयान से संगठन नाराज;कालू सिंह ने मांगी माफीकिसानों ने CM का काफिला रोका, पांढुर्णा SP को हटाया:विदिता नई SP; 50 IAS-IPS के तबादले जल्द, कलेक्टर-संभागायुक्त भी बदलेंगेभोपाल में निर्वाचन सदन के बाहर CEC का पुतला जलाया:पटवारी-सिंघार-दिग्विजय ने दिया धरना; PCC चीफ बोले- बुधवार को पूरे प्रदेश में उतरेंगे कार्यकर्ता