Madhya Pradesh

इंदौर नगर निगम के अधिकारी पर हाई कोर्ट सख्त:₹1 लाख खुद भरेंगे, सरकारी खजाने से नहीं होगी वसूली; हट चुकी धाराओं से हॉस्पिटल पर कार्रवाई

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·28 Oct 2026
इंदौर नगर निगम के अधिकारी पर हाई कोर्ट सख्त:₹1 लाख खुद भरेंगे, सरकारी खजाने से नहीं होगी वसूली; हट चुकी धाराओं से हॉस्पिटल पर कार्रवाई

कानून की किताब में जिन धाराओं को 2020 में ही हटा दिया गया था, उन्हीं के आधार पर इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी ने बाफना हॉस्पिटल एंड ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर के खिलाफ आदेश जारी कर दिया। मामला हाईकोर्ट…

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