Madhya Pradesh

इंश्योरेंस कंपनी को डेढ़ लाख ब्याज समेत देने होंगे:बीमा कंपनी ने क्लेम किया था रद्द, सड़क हादसे में पति की मौत हुई थी

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·1 Oct 2026
इंश्योरेंस कंपनी को डेढ़ लाख ब्याज समेत देने होंगे:बीमा कंपनी ने क्लेम किया था रद्द, सड़क हादसे में पति की मौत हुई थी

बालाघाट जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (गुरुग्राम) को एक अहम फैसले में पीड़ित महिला जयवंती लिल्हारे के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि…

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