जज पिता का वेतन 16.99 लाख:मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कहा- सिर्फ सैलरी से क्रीमीलेयर तय नहीं
सरकारी कर्मचारी की सिर्फ सैलरी देखकर बच्चे को ओबीसी क्रीमीलेयर में नहीं मान सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि माता-पिता का पद, सेवा श्रेणी, प्रमोशन और आय का स्वरूप भी देखना जरूरी है। मामला सिविल जज की बेटी…
