Chattisgarh

जन्म-मृत्यु के पंजीयन के नियम बदले, मिलेगी राहत

Dainik Bhaskar - Chattisgarh·19 Oct 2026

सुकमा| जन्म-मृत्यु पंजीयन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, एक से दो वर्ष के भीतर विलंबित पंजीयन के लिए कलेक्टर, एसडीएम या…

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