Uttar Pradesh

करंट से घायल को 10 लाख और देने की सिफारिश:पहले मुआवजा मिलने के बाद भी हाईकोर्ट ने आदेश बरकरार रखा

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·3 Nov 2026
करंट से घायल को 10 लाख और देने की सिफारिश:पहले मुआवजा मिलने के बाद भी हाईकोर्ट ने आदेश बरकरार रखा

बिजली विभाग की लापरवाही से करंट लगने पर घायल हुए व्यक्ति को पहले मुआवजा मिल चुका था। इसके बावजूद मानवाधिकार आयोग उसे 10 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने की संस्तुति कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ…

More news in Uttar Pradesh