Uttar Pradesh

महिला की गरिमा भंग करने पर दोषी को सजा:भदोही कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल और ₹1.10 लाख जुर्माना लगाया

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·22 Sep 2026
महिला की गरिमा भंग करने पर दोषी को सजा:भदोही कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल और ₹1.10 लाख जुर्माना लगाया

भदोही की एक कोर्ट ने महिला की गरिमा भंग करने के दोषी राजकमल उर्फ करिया को 20 साल की सख्त जेल और 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत सुनाया गया। यह…

More news in Uttar Pradesh