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मिठाई के वजन में डिब्बा तोलने पर जुर्माना:दुकानदारों पर लगेगा 10 हजार रुपए तक जुर्माना, बार-बार नियम तोड़ने पर जेल

Dainik Bhaskar - Rajasthan·3 Nov 2026
मिठाई के वजन में डिब्बा तोलने पर जुर्माना:दुकानदारों पर लगेगा 10 हजार रुपए तक जुर्माना, बार-बार नियम तोड़ने पर जेल

डीग में मिठाई के तौल में डिब्बे का वजन जोड़कर ग्राहकों को कम मिठाई देने पर दुकानदारों पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर जेल की सजा भी हो सकती है। यह कार्रवाई विधिक माप…

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