Madhya Pradesh

MP में फायर सेफ्टी के नियम लागू:30 जून तक बिल्डिंग ऑडिट जरूरी, लापरवाही बरती तो कटेगा बिल्डिंग का बिजली-पानी कनेक्शन

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·14 Oct 2026
MP में फायर सेफ्टी के नियम लागू:30 जून तक बिल्डिंग ऑडिट जरूरी, लापरवाही बरती तो कटेगा बिल्डिंग का बिजली-पानी कनेक्शन

दैनिक भास्कर डिजिटल की खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फायर सेफ्टी नियम लागू कर दिए हैं। 12 अक्टूबर 2026 को इनका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। नए नियम आवासीय इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों, होटलों,…

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