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मृतक की पत्नी को 15 लाख क्लेम देने के आदेश:जालोर उपभोक्ता कोर्ट ने सुनाया फैसला, 9% ब्याज भी देना होगा

Dainik Bhaskar - Rajasthan·17 Oct 2026
मृतक की पत्नी को 15 लाख क्लेम देने के आदेश:जालोर उपभोक्ता कोर्ट ने सुनाया फैसला, 9% ब्याज भी देना होगा

जालोर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सड़क दुर्घटना में मौत से जुड़े बीमा क्लेम मामले में फैसला सुनाया है। आयोग ने ईफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को परिवादिया प्रवीणा देवी को 15 लाख रुपए की…

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