नाबालिग अपहरण के दोषी को 5 साल कैद की सजा:कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आरोप लगाया
मधुबनी में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी करार दिए गए प्रेम कुमार भंडारी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत कुल आठ हजार रुपये का जुर्माना…
