नाम ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं, फॉर्म-6 भरें:चुनाव आयोग बोला- केस नहीं होगा, दोबारा जुड़वाएं; SIR में 30 राज्यों के 13 करोड़ नाम कटे
अगर आपका नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने कहा चाहे आप 10 साल से वोटर रहे हों, फिर भी फॉर्म-6 ही भरना होगा। इसको झूठा…
