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फतेहाबाद में लिव-इन पार्टनर के हत्यारे को आजीवन कारावास:कोर्ट ने ₹50 हजार का जुर्माना लगाया, नहर में धक्का देकर की थी हत्या

Dainik Bhaskar - Haryana·13 Oct 2026
फतेहाबाद में लिव-इन पार्टनर के हत्यारे को आजीवन कारावास:कोर्ट ने ₹50 हजार का जुर्माना लगाया, नहर में धक्का देकर की थी हत्या

फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की कोर्ट ने टोहाना थाना क्षेत्र में हुए एक लिव-इन- पार्टनर की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी संदीप उर्फ बारू को दोषी करार दिया है।…

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