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पनबस हादसे में मृत ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के परिवार को मुआवजा:75.99 लाख रुपये देने के आदेश दिए, 6% सालाना ब्याज भी मिलेगा

Dainik Bhaskar - Punjab·8 Nov 2026
पनबस हादसे में मृत ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के परिवार को मुआवजा:75.99 लाख रुपये देने के आदेश दिए, 6% सालाना ब्याज भी मिलेगा

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ट्रांसपोर्ट इंचार्ज वीर सैनी के परिवार को चंडीगढ़ कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने पनबस की टक्कर से हुई मौत के मामले में परिवार को 75.99 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश…

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