Rajasthan

प्रलोभन या दबाव से धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकार नहीं:हाईकोर्ट ने निचली अदालत का संज्ञान आदेश सही ठहराया

Dainik Bhaskar - Rajasthan·29 Sep 2026
प्रलोभन या दबाव से धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकार नहीं:हाईकोर्ट ने निचली अदालत का संज्ञान आदेश सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रलोभन या दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश से जुड़े मामले में निचली अदालत के संज्ञान आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन को मौलिक अधिकार के रूप…

More news in Rajasthan

शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 36 दिन बाद SFI का धरना खत्म:नए VC की पहल, खुद वार्ता करने आए, 17 सूत्रीय मांगों पर लिखित सहमतिएम्स के सामने HPCL परिसर में विकास कार्यों को मंजूरी:हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई, पार्किंग और मल्टी स्पेशियलिटी सुविधा का प्लान देने को कहाहत्या के दोषी को पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत नहीं:राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- यह गंभीर नैतिक अधमता का अपराधजयपुर में 23 दिन से डॉक्टर्स का धरना:12 दिन से भूख हड़ताल; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्टाइपेंड नहीं'टैक्स क्रेडिट सैट आफ नियमों का सरलीकरण हो':आरतिया ने कहा- कारोबारी को बैंक ब्याज राशि का नुकसान उठाना पड़ता