प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में 3 महीने की राहत, 11 तक पुरानी दरों से कर सकेंगे
चंडीगढ़ | शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपत्ति कर नियमों में संशोधन कर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा के अनुसार नई कराधान प्रणाली 1 अगस्त से लागू हो चुकी है।…
