Chandigarh

प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में 3 महीने की राहत, 11 तक पुरानी दरों से कर सकेंगे

Dainik Bhaskar - Chandigarh·2 Oct 2026

चंडीगढ़ | शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपत्ति कर नियमों में संशोधन कर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा के अनुसार नई कराधान प्रणाली 1 अगस्त से लागू हो चुकी है।…

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